महिलाओं के अधिकार: वह कानून जो हर भारतीय महिला को पता होने चाहिए

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये संचालित विशेष
अभियान “भिशन शक्ति” को नवीन ऊर्जा के साथ नई दिशा देने हेतु अगले चरण की
विस्तृत कार्ययोजना

दिनांक दिन कार्यक्रम
माह-अगस्त
07-08-2021 शनिवार महिला सुरक्षा कानूनों, उनके अधिकारों की संपूर्ण जानकारी प्रदान किया जाना।
13-08-2021 शुक्रवार सेक्शन-509 के बारे में जानकारी।
18-08-2021 बुद्धवार सेक्शन-354ए एवं 354डी के बारे में जानकारी।
24-08-2021 मंगलवार सेक्शन-376 के बारे में जानकारी।
माह- सितम्बर
01-09-2021 बुद्धवार यू राइज पोर्टल पर छात्राओं से सम्बधित निर्मित पेज में उपलब्ध समस्त जानकारी और प्रयोग के सम्बन्ध में जानकारी
09-09-2021 गुरुवार सोशल मीडिया के उपयोग के समय ध्यान रखने योग्य नियम एवं आत्मनिर्भरता।
17-09-2021 शुक्रवार व्यक्तिगत सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए सुझाव ।
28-09-2021 मंगलवार सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र/कार्यालय में कैसे सुरक्षित रहे।
माह-अक्टूबर
05-10-2021 मंगलवार संस्था स्तर पर निबंध लेखन, प्रतियोगिता आयोजित कर प्रथम तीन स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर प्रोत्साहित करना।
11-10-2021 सोमवार मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण (मार्शल आर्ट का प्रशिक्षक विभाग में न होने के कारण खेल-फूद विभाग/पुलिस विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है।
22-10-2021 शुक्रवार योग एवं व्यायाम के माध्यम से अपने गन, आत्मा और शरीर को सतुलन में रखने के उपायों के बारे में चर्चा ।
30-10-2021 शनिवार पाक्सो एक्ट के बारे में जानकारी।
माह-नवंबर
03-11-2021 बुद्धवार महिला अधिकारों और सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय एवं गैर शासकीय संगठनों की जानकारी प्रदान किया जाना।
12-11-2021 शुक्रवार महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा छात्राओ से स्वास्थ्य सम्बन्धी संवाद स्थापित करना।
20-11-2021 शनिवार संस्था स्तर पर वाद-विवाद, प्रतियोगिता आयोजित कर प्रथम तीन स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर प्रोत्साहित करना।
26-11-2021 शुक्रवार महिला अधिकारों से सम्बंधित कानून जिनके बारे में हर महिला को जानकारी होनी चाहिए।
माह-दिसम्बर
02-12-2021 गुरूवार महिलाओं के यथोचित अधिकारों एवं हकदारियों को सुरक्षित करके और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं अत्याचारों के कारण उभर कर आ रही विशिष्ट समस्याओं/स्थितियों को हल करने के लिए काउसलिग कार्यक्रम का आयोजन
08-12-2021 बुद्धवार महिलाओं के यथोचित अधिकारों एवं हकदारियों को सुरक्षित करके और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं अत्याचारों के कारण उभर कर आ रही विशिष्ट समस्याओं/स्थितियों को हल करने के लिए काउसलिंग कार्यक्रम का आयोजन।
13-12-2021 सोमवार मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण (मार्शल आर्ट का प्रशिक्षक विभाग में न होने के कारण खेल-कूद विभाग/पुलिस विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है।
21-12-2021 मंगलवार सोशल मीडिया के उपयोग के समय ध्यान रखने योग्य नियम एवं आत्मनिर्भरता।
30-12-2021 गुरुवार योग एवं व्यायाम के माध्यम से अपने मन, आत्मा और शरीर को सतुलन में रखने के उपायों के बारे में चर्चा |

प्रसूति लाभ अधिनियम (2017)

हाल ही में संशोधित मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, गर्भावस्था के दौरान काम करने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करता है | इन विशेष लाभों में पेड मातृत्व अवकाश (12 से 26 सप्ताह तक), घर से काम करने का मौका(सामान्य वेतन लाभ के साथ) और कार्यस्थल पर क्रेचे सुविधाएं भी शामिल हैं| यह अधिनियम महिलाओं को उनके काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के लिए अधिक फायदे देता है|

कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013)

हाल के दिनों में यौन उत्पीड़न एक बड़ी समस्या है | यौन उत्पीड़न का मतलब होता है शारीरिक संपर्क और उसके आगे जाना, या यौन उत्पीड़न की मांग या अनुरोध, या यौन से संबंधित टिप्पणियां  या अश्लीलता दिखाना या यौन प्रकृति के किसी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक, गैर-मौखिक आचरण शामिल हैं. चाहे वह पुरुष मालिक या सहयोगी द्वारा किया जाता है, आप मामलें में पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं|

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005)

यह अधिनियम सभी हिंदू महिलाओं को पितृ संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण और शक्ति देने का अधिकार देता है| 2005 में हुये संशोधनों ने परिवार में महिला और पुरुष के बीच संपत्ति वितरण अधिकारों को और आगे बढ़ाया| बेटियों को विवाह के बाद भी बेटों के बराबर ही संपत्ति पर अधिकार होगा|

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (2005)

यह कानून रूप से साथी द्वारा की गई हिंसा से संबंधित किसी भी महिला साथी (चाहे पत्नी या महिलाएं हो)  को सुरक्षा प्रदान करता है | इसमें महिला अपने साथी या परिवार के सदस्यों के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक परेशानी की शिकायत दर्ज करा सकती है जो उनके जीवन और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हो. इस कानून में संशोधन के बाद विधवा महिलाओं, बहनों और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी इस तरह के अधिकार बढ़ाए गए है|

स्ट्रीट पर उत्पीड़न

हालांकि भारतीय दंड संहिता अपनी पुस्तकों में स्ट्रीट उत्पीड़न / छेड़कानी का उपयोग या परिभाषित नहीं करती है लेकिन वह निश्चित तौर पर आपको नुकसान से बचाती है| सरल शब्दों में इसे सार्वजनिक रूप से किसी महिला को प्रताड़ित करना या परेशान करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए  उस पर अपमानजनक टिप्पणी करना| आईपीसी की धारा 294 और 509 महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों से बचाती है और किसी भी व्यक्ति या समूह के लोगों को किसी भी उम्र की महिला के प्रति आक्रामक / अपमानजनक टिप्पणी या इशारा करने के लिए प्रतिबंधित करती है|

महिलाएं शिकायत कहां कर सकती हैं?

  • सबसे पहले महिला पुलिस के पास शिकायत कर सकती है.
  • अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, तो पुलिस खुद घर आकर महिला की शिकायत सुन सकती है.
  • महिला जहां चाहे वहां पुलिस को शिकायत कर सकती है. इसके लिए पुलिस महिला पर पुलिस स्टेशन में ही आकर शिकायत करने का दबाव नहीं बना सकती.
  • अगर पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है, तो महिला सीधे कोर्ट जा सकती है.

 

जानें कि पुलिस के पास कौन से अधिकार है

 

  • न्यायालयीन आदेशों के अनुसार, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस अधिकारी (एक हेड कांस्टेबल से नीचे नही होना चाहिए) पूरे समय होना अनिवार्य है|
  • एक महिला कॉन्स्टेबल की अनुपस्थिति में, पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है|
  • सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है|
  • पुलिस केवल महिला के निवास पर ही उसकी जांच कर सकती है|
  • एक पीड़िता अपनी पसंद के स्थान पर ही अपना बयान रिकॉर्ड कर सकती है और पीड़िता की चिकित्सा प्रक्रिया केवल सरकारी अस्पताल में ही हो सकती है. सभी महिलाएं मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ लेने की हकदार हैं|

 

मह्त्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स

 

Helpline Name Helpline Numbers
Mukhyamantri Helpline 1076
Integrated Rahat Control Room 1070
Covid 19 Helpline 18001805145
Kendriyakrit Police Apaatkalin Seva 112
Ambulance Seva 108
Women Power Line 1090
Child Helpline 1098
Mandi Parishad 18001804555
Agnimishan Seva 101
MSME 0522-2202893
Ambulance for Women and Chile 102

 

राज्य महिला आयोग – http://mahilaayog.up.nic.in/Complaint.html