
महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये संचालित विशेष
अभियान “भिशन शक्ति” को नवीन ऊर्जा के साथ नई दिशा देने हेतु अगले चरण की
विस्तृत कार्ययोजना
दिनांक | दिन | कार्यक्रम |
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माह-अगस्त | ||
07-08-2021 | शनिवार | महिला सुरक्षा कानूनों, उनके अधिकारों की संपूर्ण जानकारी प्रदान किया जाना। |
13-08-2021 | शुक्रवार | सेक्शन-509 के बारे में जानकारी। |
18-08-2021 | बुद्धवार | सेक्शन-354ए एवं 354डी के बारे में जानकारी। |
24-08-2021 | मंगलवार | सेक्शन-376 के बारे में जानकारी। |
माह- सितम्बर | ||
01-09-2021 | बुद्धवार | यू राइज पोर्टल पर छात्राओं से सम्बधित निर्मित पेज में उपलब्ध समस्त जानकारी और प्रयोग के सम्बन्ध में जानकारी |
09-09-2021 | गुरुवार | सोशल मीडिया के उपयोग के समय ध्यान रखने योग्य नियम एवं आत्मनिर्भरता। |
17-09-2021 | शुक्रवार | व्यक्तिगत सुरक्षा को अधिकतम करने के लिए सुझाव । |
28-09-2021 | मंगलवार | सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र/कार्यालय में कैसे सुरक्षित रहे। |
माह-अक्टूबर | ||
05-10-2021 | मंगलवार | संस्था स्तर पर निबंध लेखन, प्रतियोगिता आयोजित कर प्रथम तीन स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर प्रोत्साहित करना। |
11-10-2021 | सोमवार | मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण (मार्शल आर्ट का प्रशिक्षक विभाग में न होने के कारण खेल-फूद विभाग/पुलिस विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है। |
22-10-2021 | शुक्रवार | योग एवं व्यायाम के माध्यम से अपने गन, आत्मा और शरीर को सतुलन में रखने के उपायों के बारे में चर्चा । |
30-10-2021 | शनिवार | पाक्सो एक्ट के बारे में जानकारी। |
माह-नवंबर | ||
03-11-2021 | बुद्धवार | महिला अधिकारों और सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय एवं गैर शासकीय संगठनों की जानकारी प्रदान किया जाना। |
12-11-2021 | शुक्रवार | महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा छात्राओ से स्वास्थ्य सम्बन्धी संवाद स्थापित करना। |
20-11-2021 | शनिवार | संस्था स्तर पर वाद-विवाद, प्रतियोगिता आयोजित कर प्रथम तीन स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर प्रोत्साहित करना। |
26-11-2021 | शुक्रवार | महिला अधिकारों से सम्बंधित कानून जिनके बारे में हर महिला को जानकारी होनी चाहिए। |
माह-दिसम्बर | ||
02-12-2021 | गुरूवार | महिलाओं के यथोचित अधिकारों एवं हकदारियों को सुरक्षित करके और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं अत्याचारों के कारण उभर कर आ रही विशिष्ट समस्याओं/स्थितियों को हल करने के लिए काउसलिग कार्यक्रम का आयोजन |
08-12-2021 | बुद्धवार | महिलाओं के यथोचित अधिकारों एवं हकदारियों को सुरक्षित करके और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं अत्याचारों के कारण उभर कर आ रही विशिष्ट समस्याओं/स्थितियों को हल करने के लिए काउसलिंग कार्यक्रम का आयोजन। |
13-12-2021 | सोमवार | मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण (मार्शल आर्ट का प्रशिक्षक विभाग में न होने के कारण खेल-कूद विभाग/पुलिस विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है। |
21-12-2021 | मंगलवार | सोशल मीडिया के उपयोग के समय ध्यान रखने योग्य नियम एवं आत्मनिर्भरता। |
30-12-2021 | गुरुवार | योग एवं व्यायाम के माध्यम से अपने मन, आत्मा और शरीर को सतुलन में रखने के उपायों के बारे में चर्चा | |
प्रसूति लाभ अधिनियम (2017)
हाल ही में संशोधित मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, गर्भावस्था के दौरान काम करने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करता है | इन विशेष लाभों में पेड मातृत्व अवकाश (12 से 26 सप्ताह तक), घर से काम करने का मौका(सामान्य वेतन लाभ के साथ) और कार्यस्थल पर क्रेचे सुविधाएं भी शामिल हैं| यह अधिनियम महिलाओं को उनके काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने के लिए अधिक फायदे देता है|
कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013)
हाल के दिनों में यौन उत्पीड़न एक बड़ी समस्या है | यौन उत्पीड़न का मतलब होता है शारीरिक संपर्क और उसके आगे जाना, या यौन उत्पीड़न की मांग या अनुरोध, या यौन से संबंधित टिप्पणियां या अश्लीलता दिखाना या यौन प्रकृति के किसी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक, गैर-मौखिक आचरण शामिल हैं. चाहे वह पुरुष मालिक या सहयोगी द्वारा किया जाता है, आप मामलें में पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं|
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005)
यह अधिनियम सभी हिंदू महिलाओं को पितृ संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण और शक्ति देने का अधिकार देता है| 2005 में हुये संशोधनों ने परिवार में महिला और पुरुष के बीच संपत्ति वितरण अधिकारों को और आगे बढ़ाया| बेटियों को विवाह के बाद भी बेटों के बराबर ही संपत्ति पर अधिकार होगा|
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (2005)
यह कानून रूप से साथी द्वारा की गई हिंसा से संबंधित किसी भी महिला साथी (चाहे पत्नी या महिलाएं हो) को सुरक्षा प्रदान करता है | इसमें महिला अपने साथी या परिवार के सदस्यों के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक परेशानी की शिकायत दर्ज करा सकती है जो उनके जीवन और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हो. इस कानून में संशोधन के बाद विधवा महिलाओं, बहनों और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी इस तरह के अधिकार बढ़ाए गए है|
स्ट्रीट पर उत्पीड़न
हालांकि भारतीय दंड संहिता अपनी पुस्तकों में स्ट्रीट उत्पीड़न / छेड़कानी का उपयोग या परिभाषित नहीं करती है लेकिन वह निश्चित तौर पर आपको नुकसान से बचाती है| सरल शब्दों में इसे सार्वजनिक रूप से किसी महिला को प्रताड़ित करना या परेशान करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए उस पर अपमानजनक टिप्पणी करना| आईपीसी की धारा 294 और 509 महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों से बचाती है और किसी भी व्यक्ति या समूह के लोगों को किसी भी उम्र की महिला के प्रति आक्रामक / अपमानजनक टिप्पणी या इशारा करने के लिए प्रतिबंधित करती है|
महिलाएं शिकायत कहां कर सकती हैं?
- सबसे पहले महिला पुलिस के पास शिकायत कर सकती है.
- अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, तो पुलिस खुद घर आकर महिला की शिकायत सुन सकती है.
- महिला जहां चाहे वहां पुलिस को शिकायत कर सकती है. इसके लिए पुलिस महिला पर पुलिस स्टेशन में ही आकर शिकायत करने का दबाव नहीं बना सकती.
- अगर पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है, तो महिला सीधे कोर्ट जा सकती है.
जानें कि पुलिस के पास कौन से अधिकार है
- न्यायालयीन आदेशों के अनुसार, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस अधिकारी (एक हेड कांस्टेबल से नीचे नही होना चाहिए) पूरे समय होना अनिवार्य है|
- एक महिला कॉन्स्टेबल की अनुपस्थिति में, पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है|
- सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है|
- पुलिस केवल महिला के निवास पर ही उसकी जांच कर सकती है|
- एक पीड़िता अपनी पसंद के स्थान पर ही अपना बयान रिकॉर्ड कर सकती है और पीड़िता की चिकित्सा प्रक्रिया केवल सरकारी अस्पताल में ही हो सकती है. सभी महिलाएं मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ लेने की हकदार हैं|
मह्त्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स
Helpline Name | Helpline Numbers |
Mukhyamantri Helpline | 1076 |
Integrated Rahat Control Room | 1070 |
Covid 19 Helpline | 18001805145 |
Kendriyakrit Police Apaatkalin Seva | 112 |
Ambulance Seva | 108 |
Women Power Line | 1090 |
Child Helpline | 1098 |
Mandi Parishad | 18001804555 |
Agnimishan Seva | 101 |
MSME | 0522-2202893 |
Ambulance for Women and Chile | 102 |
राज्य महिला आयोग – http://mahilaayog.up.nic.in/Complaint.html
